सेवारत कर्मचारियों, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यापक सुविधाएं प्रदान करना।
रोगनिवराक सेवाएं, निवारक तथा संवर्धन सेवाएं प्रदान करने के अलावा रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आपती सेवाएं, दुर्घटना के दौरान राहत, भर्ती के समय और सेवा के दौरान समय-समय पर चिकित्सा जांच और डब्लू.सी.ए. अधिनियम/पी.एफ.ए. अधिनियम और कारखाना अधिनियम जैसे आदि सांविधिक शर्तों के अधीन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।