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सुरक्षा विभाग


सुरक्षा विभाग

                                      रेल सुरक्षा बल

                            

मिशन

हम रेल यात्रियों की सुरक्षा, यात्री क्षेत्र की सुरक्षा एवं रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करेंगें।

 

भारतीय रेल में यात्रा करते लोगों की संरक्षा,सुरक्षा एवं उनके आत्मविश्वास वर्धन को प्रोत्साहित करेंगें।

 

उद्देश्य

अवांछित तत्वों से रेल यात्रियों की सुरक्षा, यात्री  क्षेत्र  की  सुरक्षा  तथा  रेलवे  की  संपत्ति  की  सुरक्षा हमारी ज़िम्मेदारी हैं। गाड़ियों, रेल परिसरों और यात्री क्षेत्रों से असामाजिक तत्वों को निकालना तथा रेल क्षेत्र  को यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाना।

 

रेल क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी रोकने के लिए सतर्क रहना और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। भारतीय रेलवे की छवि को बढ़ाने के लिए तथा उसकी लोकप्रियया और दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य विभागों के साथ उचित समन्वयन।

 

राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस तथा रेल प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए उत्कृष्ट मानवाधिकार प्रक्रियाओं, आधुनिक तकनीक, प्रबंधन तंत्रों को अपनाना।

 

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सुरक्षाआयुक्तालय

सुरक्षा विभाग के प्रमुख उपमहानिरीक्षक रैंक के मुख्य सुरक्षा आयुक्त होते हैं । उनकी सहायता के लिए उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त और स्टॉफ अधिकारी  (सहायक सुरक्षा आयुक्त/प्रका)  होते हैं।दो आसूचना शाखाएं अर्थात्विशेष आसूचना शाखा (एस.आई.बी.) और अपराध आसूचना शाखा (सी.आई.बी.) सीधे मुख्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन कार्य करती हैं और वह कानून और व्यवस्था, यूनियन संबंधी मामले, आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्र के विरुद्ध के अन्यअपराधों से संबंधित आसूचना एकत्रित करती हैं।

विशेष आसूचना शाखा आसूचनाइ कट्ठा करने औरमु ख्य सुरक्षाआयुक्त तथा मंडल सुरक्षाआयुक्त को सूचना पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अपराध आसूचनाशाखा रेलसंपत्ति, यात्री के साथ होने वाले और यात्री क्षेत्रों में एवं रेलवे पर होने वाले अन्य छोटे-मोटे अपराध की आसूचना इकट्ठा करने और उस सूचना को मुख्य सुरक्षा आयुक्त तथा मंडल सुरक्षाआयुक्त को देने के लिए जिम्मेदार है। विशेषआसूचना शाखा औरअपराध आसूचना शाखा दोनों में प्रत्येक मंडल में एक निरीक्षक तथा कुछ कर्मचारी तैनात रहते हैं।

सुरक्षानियंत्रणकक्ष(एस.सी.आर.)

सुरक्षा आयुक्तालय के कार्यालय में एक जोनल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष होता है और प्रत्येक मंडल सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय में एक मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष (डीएससीआर) होताहै। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष दिन में चौबीसों घंटे कार्य करते हैं। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में रेल सुरक्षा बल चौकी/ बाहरी चौकी, रेलवे के अन्य विभागों, राजकीय रेल पुलीस,  स्थानीय पुलीस और जनता से मिले तुरंत संदेश प्राप्त होते हैं। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष इन संदेशों को आगे मुख्य सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षाआयुक्तऔर संबंधित अधिकारियोंकोप्रेषितकरतेहैं।

रेलवे बोर्ड सुरक्षा नियंत्रण कक्ष (आर.बी.एस.सी.आर.)  से महानिदेशक/रेसुब के तुरंत निदेश भेजे जाते हैं और उन्हें जोनल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष,  मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से रेसुब/चौकी/बाहरी चौकी तक प्रेषित किया जाता है। जनता सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का उपयोग रेलवे की सुरक्षा और रेसुब की ड्यूटी के संबंध में सलाह देने, शिकायत दर्ज करने और सूचना देने के लिए कर सकती है।

आंतरिक सतर्कता समूह (आई.वी.जी.)

सुरक्षा
आयुक्तालय में कार्यरत अधिकारियों पर सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा आयुक्तालय में रेसुब के अधिकारियों का एक समूह मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नियंत्रण में विशेष रूप से गठित किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के रेसुब के किसी भी सदस्य के भ्रष्ट आचरण तथा अवैध गतिविधियां के बारे में की गई विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच आंतरिक सतर्कता समूह द्वारा की जाती है और आंतरिक सतर्कता समूह की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सदस्यों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। जनता के पास दपरे के रेसुब के किसी भी सदस्य के भ्रष्टव्यवहार के बारे में विनिर्दिष्ट सूचना है, तो वह मुख्य सुरक्षा आयुक्त को विनिर्दिष्ट शिकायत कर सकती है।

तुरंतलिंकः

प्रथमसूचनारिपोर्टकीप्रतिलिपिडाउनलोडकरें:

यात्रियोंकोमहत्वपूर्णसुझाव






 




Source : दक्षिण पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 21-12-2022  


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