सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को विस्तृत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना ।
अरोग्यकरसेवाओं के अतिरिक्त , डबल्यू सी ए अधिनियम/ पी एफ ए अधिनियम /फैक्ट्ररी अधिनियम इत्यादि के अनुरूप सांविधिक स्थितियों के अनुरूप सेवाओं और सेवाओं के दौरान आवधिक तथा भर्ती पर चिकित्सा परीक्षण निवारकऔर प्रवर्तक देखभाल, यात्रा करने वाली पब्लिकों के लिये ,दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सेवा के लिये सदैव तत्पर हैं