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संरक्षा विभाग

क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय में संरक्षा विभाग

क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय में मुख्य संरक्षा अधिकारी कार्यरत है और प्रधान कार्यालय में उप मुसंधि(यातायात),उप मुसंधि(यांत्रिक),ससंधि(सिगदू)औरससंधि(इंजीनियरिंग) द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। 3 मंडलों में (हुब्बल्लि, बेंगलूरु और मैसूरु) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारियों द्वाराभी उनकी सहायता की जा रही है।


अधिकारियों की संक्षिप्त ड्यूटी सूची

प्रधान कार्यालय में कार्यरत संरक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी सूची निम्नलिखित है, यह सूची इस रेलवे के सभी मंडलों के निरीक्षण और कर्मचारियों को परामर्श, जैसी सामान्य ड्यूटियों के अलावा है-

()कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की ड्यूटी सूची:

(1)  उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यांत्रिक:-

          क.संसदीय प्रश्नों से संबंधित कार्य।

          ख.आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल, 140टी ब्रेक डाउन क्रेन और एआरटी/ एआरएमवी निरीक्षण आदि।

          ग.एनडीआरएफ और एचएलसीआरसिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के सिलसिले में विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन।

          घ.कारखानों, आईओएच और आरओएच के डिपो, कोचिंग डिपो, रन्निंग रूम और क्रू बुकिंग लॉबियों के निरीक्षण का आयोजन।

          ङ .सभी तकनीकी मामलों के संबंध में रेलवे बोर्ड के साथ पत्राचार।

         च.अधीनस्थ कर्मचारियों और कार्यालयीन पत्राचार के प्रभारी अधिकारी। रेल संरक्षा आयुक्त/बोर्ड को समय-समय पर रिपोर्टों/विवरणों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

         छ.महाप्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट।

         ज .संरक्षा साहित्य का प्रकाशन।

         झ.दुर्घटना जांच रिपोर्टों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई और संबंधित मंडलों तथा रेलवेके साथ पत्राचार।

        ञ.संरक्षा विभाग के संरक्षा परामर्शकों और अधिकारियों एवं अन्य विभागों के यानि यांत्रिक, सिगदू, कार्मिक, चिकित्सा, सुरक्षा, विद्युत के अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा महाप्रबंधक जी के साथ साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करने हेतु मुसंधि को सारांश प्रस्तुत करना और कमियों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई करना।

        ट.दुर्घटनाओं के दौरान रेलवे बोर्ड, मंडलोंआदि के साथ विचार-विमर्श।

       ठ.रेलवे बोर्ड तथा प्रधान कार्यालय के संरक्षा अभियानों की निगरानी - दो सप्ताह के भीतर रेलवे बोर्ड/महाप्रबंधक को अनुपालन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

       ड.यांत्रिक, सिगदू, विद्युत, कार्मिक, चिकित्सा और सुरक्षा विभागों से संबंधित संरक्षा मामलों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई।

        ढ.यांत्रिकविभाग के रन्निंग कर्मचारियों के ए, बी, सी और डी श्रेणीकरण/ संवर्गीकरण।

        ण.लोको, सवारी व माल डिब्बा, विद्युत, सिगदू विफलताओं और आग दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों का विश्लेषण।

        त.उपमुसंधि/यांत्रिक  की  अनुपस्थिति में उनकी ड्यूटियों को भी संभालना।

        थ.मुसंधि द्वारा निर्धारित अन्य कोई कार्य।

(2) उप मुसंधि/यातायात:-

क.दुर्घटना जांच रिपोर्टों की अनुवर्त्ती कार्रवाई और संबंधित मंडलों/रेलवे के साथ पत्राचार।

ख.संरक्षा परामर्शकों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों यानि परिचालन, इंजीनियरिंग, वाणिज्य और वित्त विभाग के अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा महाप्रबंधकजी के साथ साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करने हेतु मुसंअधि.को सारांश प्रस्तुत करना।

ग.दुर्घटनाओं के दौरान रेलवे बोर्ड, मंडलोंआदि के साथ विचार-विमर्श।

घ.इंजीनियरिंग, वाणिज्य, यातायात, भंडार और लेखा शाखाओं से संबंधित संरक्षा मामलों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई।

ङ.सूचनाधिकार अधिनियम से संबंधित काम।

च.मप्र/बोर्ड को समय पर एमसीडीओ का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

छ.बोर्ड/रेल संरक्षा आयुक्त को समय पर विवरण/रिपोर्ट काप्रस्तुतीकरणसुनिश्चित करना।

ज.रेल संरक्षा आयुक्त/मप्र की निरीक्षण रिपोर्टों का अनुपालन।

झ.बजट, वित्त तथा उससे संबंधित काम।

ञ.रेल संरक्षा आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित काम

ट.प्रधान कार्यालय तथा मंडलों में संरक्षा सेमिनारों व बैठकों का आयोजन।

ठ.इंजीनियरिंग व यातायात कर्मियों सहित विविध मंडलों व सेक्शनों की रोड एंपुश जांच का आयोजन।

ड.स्टेशनों, साइडिंगों आदि का संरक्षा निरीक्षण।

ढ.यातायात कर्मचारियों के ए, बी, सी, डी संवर्गीकरण की जांच।

ण.यातायात कर्मचारियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम व आवधिक स्वास्थ्य जांच की मॉनीटरिंग।

त.प्रशिक्षण संस्थानों में संरक्षा शिविरों और आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने से संबंधित काम।

थ.स्टेशन संचालन नियमों व फाटक संचालन नियमों की जांच।

द.उपमुसंधि/यां की अनुपस्थिति में उनकी ड्यूटियों को भी संभालना

ध.मुसंधि द्वारा निर्धारित अन्य कोई काम।

() सहायक अधिकारियों की कर्तव्य सूची

 (1) ससंधि./सिगदू 

क.सिगदू, परिचालन और बिजली विभागों से संबंधित सभी काम। इसमें इन विभागों के एसआरएसएफ कार्य, निर्माण कार्यक्रम (पिंक बुक) भी शामिल है।

ख.अधिकारियों और संचार-व्यवस्था के दूर संचार बिल।

ग.संरक्षा परामर्शदाता/सिगदू (श्री ए. एस. महेशा,) संरक्षा परामर्शदाता /यातायात II (श्री पी. सी. पुन्नूस)और संरक्षा परामर्शदाता/विद्युत (श्री नाग दुर्गा मोहन यल्लप्पु) के कार्यक्रमानुसार संचलनों और निरीक्षणों की मॉनीटरिंग।

घ.संसदीय प्रश्नों का उत्तर।

ङ.सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में सूचनाधिकार से संबंधित काम।

च.राजभाषा कार्यान्वयन व पत्राचार।

छ.ससंधि/यां. की अनुपस्थिति में उनकी ड्यूटी सूची की मद सं (ङ) को संभालना, कर्मचारी व स्थापना संबंधी मामले।

ज.मुसंधि, उप मुसंधि/यां. और उप मुसंधि/या.द्वारा निर्धारित अन्य कोई काम।

अतिरिक्त कार्य:

महाप्रबंधक के साथ संरक्षा समीक्षा बैठक के लिए बुकलेट तैयार करना। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बुकलेट उपलब्ध आंकड़ों के साथ शुक्रवार को तैयार किया जाता है। उसे रविवार तक के डेटा के साथ सोमवार को अद्यतन करना है और यह हर सोमवार को 11.00 बजे मुसंधि को प्रस्तुत करना है।

 (II) ससंधि/इंजीनियरिंग

क.इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित सभी काम। इसमें इस विभाग के एसआरएसएफ कार्य, निर्माण कार्यक्रम(पिंक बुक) भी शामिल है ।

ख.संरक्षा परामर्शदाता/इंजी.(श्री ए. के. मुरलीधरन,)और संरक्षा परामर्शदाता/यातायात III (श्री एन. बी. पाटील) के कार्यक्रमानुसार संचलनों और निरीक्षणों की मॉनीटरिंग।

ग.संरक्षा लेखापरीक्षा, यार्ड अवपथन और अन्य गाड़ी दुर्घटनाओं और जांच रिपोर्टों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई।

घ.संरक्षा साहित्य का प्रकाशन।

ङ.मुसंधि, उमुसंधि/यां. और उपमुसंधि/या. द्वारा निर्धारित अन्य कोई कार्य।

च.ससंधि/यां. की अनुपस्थिति में उनकी ड्यूटी सूची की मद सं (क) से (घ) तक संभालना।

(III) ससंअधि/यांत्रिक (पद रिक्त)

क.यांत्रिक, भंडार, वाणिज्य विभागों और संरक्षा अभियानों से संबंधित सभी कार्य।

ख.आपदा प्रबंधन व वाहन संचलन।

ग.संरक्षा परामर्शदाता/लोकोऔर संरक्षा परामर्शदाता/सवमाडि के कार्यक्रमानुसार संचलनों और निरीक्षणों की मॉनीटरिंग।

घ.आरएसआरसी और कॉर्पोरेट संरक्षा योजना।

ङ.महाप्रबंधक के साथ संरक्षा समीक्षा बैठक के लिए बुकलेट तैयार करना। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बुकलेट उपलब्ध आंकड़ों के साथ शुक्रवार को तैयार किया जाता है। उसे रविवार तक के डेटा के साथ सोमवार को अद्यतन करना है और यह हर सोमवार को 10.00 बजे मु.सं.अधि. को प्रस्तुत करना है।




Source : दक्षिण पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 21-12-2022  


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